विभाग का मूलभूत दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन,
आवश्यक वस्तुओं के व्यापार का जनहित में विनियमन, समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न
उपार्जन के साथ साथ नापतौल नियमों के प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं के हितों का
संरक्षण-संवर्धन है। विभाग से संबंधित विभिन्न दायित्वों का विस्तृत विवरण
निम्नानुसार है:-
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
अधिनियम 2012 का क्रियान्वयन तथा इसमें प्रावधानित सभी पात्रताओं का पूर्ण
रूप से पालन सुनिश्चित कराना ।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से
राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुएं
नियत दरों पर उपलब्ध करवाना ।
3. खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की आम उपभोक्ताओं को सुगमता से
उपलब्धता एवं प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के
अंतर्गत विभाग से संबंधित नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन ।
4. घोषित समर्थन मूल्य पर धान तथा मक्का के उपार्जन की व्यवस्था कराना
जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
5. विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य ।
6. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम के
माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन ।
7. नाप तौल से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन ।
8. व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले
उपकरणों की विशुद्धता बनाए रखना । नापतौल उपकरणों के
सत्यापन/मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन।
9. व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध नियमों के तहत
कार्यवाही। नापतौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां
प्रदाय करना ।
10. विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ।
11. छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विभाग की सूचीबद्ध
सेवाओं का क्रियान्वयन।
12. यूआईडीएआई के साथ समन्वय कर आधार पंजीयन ।