1 |
विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना :- |
राज्य में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना अपै्रल 2022 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में किसानों से धान उपार्जन हेतु राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा चावल उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2023-24 में प्रदेश के 24.72 लाख किसानों से 144.92 लाख टन धान की खरीदी की गई है। खरीफ वर्ष 2023-24 में 01 नवंबर 2024 से 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी की जावेगी।
। |
2 |
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना :- |
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निर्धारित पात्रता अनुसार राज्य के अन्त्योदय राशनकार्डो पर 35 किलोग्राम चावल प्रतिमाह, प्राथमिकता राशनकार्डों पर 1 से 2 सदस्यों के लिए - 10 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य प्रतिमाह, 3 से 5 सदस्य वाले राशनकार्डों - 35 किलोग्राम चावल प्रतिमाह व 5 से अधिक सदस्य वाले राशनकार्डों - 7 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य प्रतिमाह, एकल निराश्रित राशनकार्डों पर 10 किलोग्राम चावल प्रतिमाह, निःशक्तजन राशनकार्डों पर 10 किलोग्राम चावल प्रतिमाह निःशुल्क चावल उपलब्ध कराया जा रहा है एवं सामान्य परिवारों के राशनकार्डों पर 1 से 2 सदस्यों के लिए - 10 किलोग्राम चावल प्रति सदस्य प्रतिमाह, 3 से 5 सदस्य वाले राशनकार्डों - 35 कि.ग्राम चावल प्रतिमाह 10 रूपयेे प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा चावल की निर्धारित दर (3 रूपये प्रतिकिलो) तथा राशनकार्डधारियों हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दर (1 रूपये प्रतिकिलो) के अंतर की राशि का भुगतान भी किया जा रहा है।
। |
3 |
अन्त्योदय अन्न योजना :- |
अति गरीब परिवारों के लिये यह योजना राज्य में मार्च, 2001 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में योजनांतर्गत 14.96 लाख राशनकार्ड प्रचलित है, जिसमें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अन्त्योदय परिवारों की संख्या 7.19 लाख तथा राज्य अन्त्योदय परिवारों की संख्या 7.77 लाख है।
(टीपः- वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार योजनांतर्गत निःशुल्क चावल प्रदाय किया जा रहा है।)
|
4 |
सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Universal PDS) :- |
राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु 02 अक्टूबर 2019 से सार्वभौम पीडीएस प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्डो के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी खाद्यान्न की पात्रता तय की गई है। प्राथमिकता राशनकार्डो की खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि कर 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो. 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल 1 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। माह अगस्त 2019 से प्राथमिकता परिवारों को बढ़ी हुई पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। (टीपः- वर्तमान में राज्य शासन के द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्राथमिकता राशनकार्डो पर निःशुल्क चावल प्रदाय किया जा रहा है।)
सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवारों (आयकरदाता एवं गैर आयकरदाता) को भी खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा है। सामान्य राशनकार्डो में खाद्यान्न की पात्रता 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 या 03 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रूपये प्रतिकिलो प्रतिमाह निर्धारित की गई है।
|
5 |
कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय :- |
योजना के अंतर्गत राज्य के कल्याणकारी संस्थाओं मंे निवासरत हितग्राहियों को बी.पी.एल. दर पर 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह की पात्रता है।
|
6 |
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना :- |
महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की यह योजना 13 अगस्त, 2016 से लागू की गई है। राज्य शासन द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 योजनांतर्गत आर्थिक सहायता के जरिए योजना के हितग्राहियों को मात्र 200 रूपये के अंशदान पर निःशुल्क गैस कनेक्शन डबल बर्नर गैस चूल्हा और प्रथम रिफिल प्रदाय किया गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए नकद सहायता - 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये / 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस ऋण में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है। इस योजनांतर्गत अब तक कुल 37.85 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदाय किया गया है।
|
7 |
रिफाईन्ड आयोडाईज्ड अमृत नमक वितरण योजना :- |
अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को अनूसुचित क्षेत्र में 2 कि.ग्रा. एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 कि.ग्रा. निःशुल्क प्रतिमाह प्रति कार्ड नमक प्रदाय किया जा रहा है।
|
8 |
चना वितरण योजना :- |
जनवरी 2013 से राज्य के सभी अनुसूचित विकासखण्डों तथा 1 फरवरी, 2019 से माडा क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह 2 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है ।
|
9 |
शक्कर वितरण योजना :- |
अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 1 कि.ग्रा. शक्कर 17 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रति कार्ड प्रदाय किया जा रहा है।
|
10 |
मधुर गुड़ वितरण योजना :- |
बस्तर संभाग के जिलों के अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह 2 कि.ग्रा. गुड़ 17 रू. प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रति कार्ड प्रदाय किया जा रहा है।
|
11 |
पहुंचविहीन क्षेत्रों में राशन सामग्री का अग्रिम भंडारण :- |
प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता है। शासन द्वारा उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी को ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2024-24 में 184 पहंुचविहीन केन्द्रों में राशन सामग्री के अग्रिम भण्डारण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को 2.50 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयींे
|
12 |
फोर्टिफाईड चावल वितरण योजना:- |
यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें केन्द्रांश और राज्यांश राशि का अनुपात 75ः25 है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना एवं पूरक पोषण आहार योजना के हितग्राहियों में एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों से युक्त (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-बी 12) फोर्टिफाईड राईस के वितरण का शुभारंभ कोण्डागांव जिले में 01 नवंबर, 2020 से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरण किये जाने की कार्ययोजना है।
|