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राज्य खाद्य आयोग के बारे में


राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 10 सितम्‍बर, 2013 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्‍य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को रियायती मूल्‍यों पर निर्धारित गुणवत्‍ता के खाद्यान्‍न की पर्याप्‍त मात्रा उपलब्‍ध कराते हुए उन्‍हें मानव जीवन-चक्र में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है |

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा तथा अक्षय आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए सदैव उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012  राज्य में  वर्ष  2013 से प्रभावशील किया गया है |

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक (शिकायत निवारण नियम) 2016 के जरिए उपरोक्त दोनों अधिनियम के भाग 2 में विभिन्न योजनाओं की पात्रता हितग्राहियों को  नियमित रूप से प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी तथा शिकायतों एवं अपील के निराकरण के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है. इसके आधार पर राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 मार्च 2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है |