राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ की राशि प्रदाय का प्रावधान है, जिसके क्रियान्वयन हेतु 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू है जिसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं-
- उद्देश्य-
गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं गर्भावस्था के दौरान मजदूरी में हुई हानि की प्रतिभूति राशि का भुगतान सुनिश्चित करना. योजना का लाभ केवल प्रथम जीवित संतान हेतु देय है.
- हितग्राही-
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार मे नियोजित महिलाओं को छोड़कर अन्य सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाएं.
- भुगतान की प्रक्रिया-
हितग्राही महिला को तीन किश्तों में उसके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर भुगतान होगा. प्रथम किश्त की राशि पंजीकरण के बाद - ₹1000, गर्भधारण के 6 माह पश्चात- ₹2000, बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं उसके टीकाकरण के पश्चात- ₹2000 तथा जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव हेतु - ₹1000 की राशि सहित कुल ₹6000 की राशि का भुगतान किया जाएगा.
- संपर्क-
योजना की जानकारी हेतु निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें.
योजना के अंतर्गत समय पर राशि का भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में शिकायत कॉल सेंटर-1967 अथवा 1800-233-3663 अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट एवं दूरभाष नंबर. 0771-2972924 में सीधे दर्ज की जा सकती है.