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मध्याह्न भोजन


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) मे सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के छात्र अथवा कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत पोषाहार मानक निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-

वर्ग भोजन का प्रकार कैलोरी की मात्रा प्रोटीन की मात्रा
प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V तक) गर्म पका हुआ भोजन 450 12
उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI से VIII तक) गर्म पका हुआ भोजन 700 20
  • उपरोक्त भोजन विद्यालय के अवकाश के दिवस को छोड़कर शेष सभी दिवस पर निशुल्क प्रदान किया जाएगा.

  • मध्यान्ह भोजन योजना के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप भोजन प्रदाय नहीं होने की स्थिति अथवा पात्रता का उल्लंघन होने की स्थिति में शिकायत कॉल सेंटर- 1967 अथवा 1800-233-3663 अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट एवं दूरभाष नंबर. 0771-2972924 में सीधे दर्ज की जा सकती है.