राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) मे सरकार द्वारा संचालित या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के छात्र अथवा कक्षा आठवीं तक के बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत पोषाहार मानक निम्नानुसार निर्धारित किया गया है-
वर्ग | भोजन का प्रकार | कैलोरी की मात्रा | प्रोटीन की मात्रा |
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प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V तक) | गर्म पका हुआ भोजन | 450 | 12 |
उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा VI से VIII तक) | गर्म पका हुआ भोजन | 700 | 20 |