सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय योजना की पात्रताओं के नियमित क्रियान्वयन की निगरानी तथा इससे संबंधित प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निराकरण आयोग का के गठन का मुख्य उद्देश्य है तथा इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :-
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के भाग 2 में विभिन्न योजनाओं से संबंधित हितग्राहियों की पात्रता के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना .
2. भाग 2 में उल्लेखित योजना के हितग्राहियों की पात्रताओं के उल्लंघन की या तो स्वप्रेरणा से या शिकायत के प्राप्त होने पर जाँच करना .
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना .
4. जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना .
5. आयोग के क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना .