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सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंत्योदय परिवार हेतु ₹3 प्रति किलो की दर पर प्रतिमाह 35 किलो एवं प्राथमिकता वाले परिवार के लिए प्रति सदस्य 5 किलो प्रतिमाह चावल की पात्रता निर्धारित है. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रावधान है जिसमे अंत्योदय , प्राथमिकता एवं सामान्य परिवार हेतु राशन सामग्री की पात्रता निम्नानुसार है -

हितग्राही परिवार मासिक पात्रता उपभोक्ता दर
अंत्योदय परिवार चावल - 35 किलो
आयोडीनयुक्त नमक - अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो
चना - अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में 2 किलो
गुड - बस्तर संभाग में 2 किलो
चावल - ₹1 किलो
नमक - निशुल्क
चना - ₹5 /किलो
गुड - ₹17 /किलो
प्राथमिकता परिवार चावल - एकल सदस्य राशन कार्ड में 10 किलो, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड में 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्ड में 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य वाले कार्ड में प्रति अतिरिक्त सदस्य 7 किलो
आयोडीनयुक्त नमक - अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो
चना - अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र में 2 किलो
गुड - बस्तर संभाग में 2 किलो
चावल - ₹1 किलो
नमक - निशुल्क
चना - ₹5 /किलो
गुड - ₹17 /किलो
सामान्य परिवार चावल - एकल सदस्य राशन कार्ड में 10 किलो, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड में 20 किलो, तीन या अधिक सदस्य वाले कार्ड में 35 किलो
चावल - ₹10 किलो
  • उपरोक्त पात्र परिवार को प्रतिमाह निर्धारित पात्रता अनुसार राशन सामग्री प्राप्त करने में कोई समस्या होने अथवा पात्रता का उल्लंघन होने की स्थिति में शिकायत कॉल सेंटर- 1967 अथवा 1800-233-3663 अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट एवं दूरभाष नंबर. 0771-2972924 में सीधे दर्ज की जा सकती है.