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समेकित बाल विकास योजना


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 एवं 6 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 7 मे समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं हेतु घर ले जाने वाले राशन तथा गर्म पका हुआ भोजन हेतु निम्नानुसार पोषाहार मानक निर्धारित किया गया है-

वर्ग भोजन का प्रकार कैलोरी की मात्रा प्रोटीन की मात्रा
बच्चे ( 6 माह से 3 वर्ष तक) घर ले जाने वाला राशन 500 12-15 ग्राम
बच्चे ( 3 वर्ष से 6 वर्ष तक) सुबह का नाश्ता और गरम पका हुआ भोजन 500 12-15 ग्राम
बच्चे ( 6 माह से 6 वर्ष तक जो कुपोषण से ग्रस्त हैं) घर ले जाने वाला राशन 800 20-25 ग्राम
गर्भवती और शिशुवती महिलाएं घर ले जाने वाला राशन 600 18-20 ग्राम
  • उपरोक्त पोषाहार अवकाश के दिवस को छोड़कर शेष सभी दिवस पर निशुल्क प्रदान किया जाएगा.

  • निर्धारित मानदंडों के अनुरूप भोजन प्रदाय नहीं होने की स्थिति अथवा पात्रता का उल्लंघन होने की स्थिति में शिकायत कॉल सेंटर- 1967 अथवा 1800-233-3663 अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी अथवा राज्य खाद्य आयोग की वेबसाइट एवं दूरभाष नंबर. 0771-2972924 में सीधे दर्ज की जा सकती है.