राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 एवं 6 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 4, 5 एवं 7 मे समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं हेतु घर ले जाने वाले राशन तथा गर्म पका हुआ भोजन हेतु निम्नानुसार पोषाहार मानक निर्धारित किया गया है-
वर्ग | भोजन का प्रकार | कैलोरी की मात्रा | प्रोटीन की मात्रा |
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बच्चे ( 6 माह से 3 वर्ष तक) | घर ले जाने वाला राशन | 500 | 12-15 ग्राम |
बच्चे ( 3 वर्ष से 6 वर्ष तक) | सुबह का नाश्ता और गरम पका हुआ भोजन | 500 | 12-15 ग्राम |
बच्चे ( 6 माह से 6 वर्ष तक जो कुपोषण से ग्रस्त हैं) | घर ले जाने वाला राशन | 800 | 20-25 ग्राम |
गर्भवती और शिशुवती महिलाएं | घर ले जाने वाला राशन | 600 | 18-20 ग्राम |